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रंगदारी मामले में फंसे पूर्व राजद विधायक संजय यादव की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

बांका LIVE डेस्क : गैस बॉटलिंग प्लांट के ठेकेदार से रंगदारी मांगे जाने के आरोपों में फंसे गोड्डा (झारखंड) के पूर्व राजद विधायक संजय यादव की अग्रिम जमानत की याचिका बांका जिला न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दी.
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पूर्व विधायक संजय यादव के वकील आनंद देव चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत के लिए गत 18 मई को बांका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की गई थी. जिला न्यायाधीश ने उस दिन केस डायरी की तलब करते हुए सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि मुकर्रर की थी. 24 मई को पुनः सुनवाई की तिथि बढ़ाते हुए 27 मई कर दी गई थी. अंततः आज सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरपी मिश्रा की अदालत ने पूर्व विधायक संजय यादव की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी. ज्ञात हो कि इससे पहले पुलिस ने पूर्व विधायक संजय यादव की गिरफ्तारी के लिए अपनी दबिश बढ़ा दी है. इसी सिलसिले में पुलिस ने उनके घर इस्तेहार चिपकाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है.

पुलिस ने पूर्व विधायक के घर की कुर्की जब्ती के आदेश के लिए भी अदालत में आवेदन दिया है. इस बीच डीआईजी विकास वैभव ने भी बांका आकर इस मामले में की जा रही पुलिस कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की और आरक्षी अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. इस मामले में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के लिए डीआईजी के आदेश पर एक और टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व एएसपी अभियान को सौंपा गया है. इस मामले में पहले से भी एक टास्क फोर्स गठन किया गया है जिसका नेतृत्व बांका के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपा गया है.
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